लखनऊ. उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार (Yogi Adityanath Government) ने शराब की दुकानों (Liquor Shops) को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है. सरकार ने अब रात 10 बजे तक राज्य में शराब की दुकानें खोलने की इजाजत दी है. यह अनुमति कंटेनमेंट जोन के बाहर की दुकानों को रात 10 बजे तक खोलने के लिए मिली है. सरकार के आदेश के मुताबिक, शराब की दुकानें अब सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक खुलेंगी.
4 मई को मिली शराब की दुकानें खोलने की अनुमति
कोरोना वायरस की महामारी के चलते मार्च में पूरे देश में लॉकडाउन लागू किया गया था. जबकि इस दौरान शराब समेत अधिकांश दुकानों को बंद करने का फैसला लिया गया था और सिर्फ आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को ही खोलने की इजाजत थी. वहीं, 4 मई से उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में शराब की बिक्री की इजाजत दी थी और पहले ही दिन बिक्री के कई रिकॉर्ड टूट गए थे. यही नहीं, शराब की दुकानों के बाहर लगी भारी भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस की तैनाती भी की गई थी.
पहले ये था दुकानों को खोलने का समय
उत्तर प्रदेश में इससे पहले सुबह दस बजे से शाम सात बजे तक शराब की दुकानें खोलने की अनुमति थी. जबकि इसके बाद इसे सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक कर दिया गया था. अब दुकानों का समय सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक कर दिया है.
शराब माफियाओं पर योगी सरकार सख्त
योगी सरकार उत्तर प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था के बीच माफियाओं पर शिकंजा कस रही है. इस दौरान पूर्वांचल के बाहुबलियों से लेकर छोटे माफियाओं पर भी कानून का शिकंजा कसा जा रहा है. वहीं, हाल ही में शराब माफिया के रूप में पहचान बन चुके चंदौली के राजू सिंह की 3 करोड़ 85 लाख रुपये की अवैध सम्पत्ति को पुलिस और राजस्व की टीम ने कुर्क कर दिया है. यही नहीं, यूपी पुलिस शराब माफियाओं की अब तक कई एकड़ खेती की जमीन भी कुर्क कर चुकी है.