गुजरात हाईकोर्ट का आदेश, मास्क नहीं पहनने पर करनी होगी कोविड सेंटर में 5-6 घंटे सेवा

दिल्ली. कोरोना (Coronavirus) के मामले भले ही देश में कम दिखाई दे रहे हों लेकिन महामारी का संकट अभी कम नहीं हुआ है. देश के कई राज्यों में कोरोना के मामले एक बार फिर बढ़ते दिख रहे हैं. यही कारण है कि लोगों से अभी भी कोरोना गाइडलाइन(Corona Guideline) का पालन करने की अपील की जा रही है. मामले की गंभीरता को देखते हुए गुजरात हाईकोर्ट (Gujarat High Court) ने आदेश दिया है कि राज्य में अगर कोई मास्क (Masks) पहने हुए नहीं दिखाई देता है तो उससे जुर्माना वसूलना ही काफी नहीं है. इन लोगों से कोविड सेंटर में अनिवार्य रूप से 5 से 6 घंटे सेवा कराई जाए. कोर्ट ने राज्य सरकार को इस संबंध में जल्द से जल्द नोटिफिकेशन जारी करने के भी आदेश जारी किए हैं.

गुजरात हाईकोर्ट ने कहा कि सरकार की कोशिश के बावजूद बहुत से लोग अभी भी बिना मास्क के ही सड़क पर घूमते दिखाई दे रहे हैं. ऐसे में सरकार को और सख्ती करने के जरूरत है. सरकार ऐसे लोगों पर केवल जुर्मान ही नहीं लगाए ​बल्कि कोविड सेंटर में अनिवार्य रूप से 5 से 6 घंटे सेवा देने का भी आदेश जारी करे. बता दें कि गुजरात में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1477 नए मामले सामने आए हैं. राज्य में अबतक 2 लाख 11 हजार 257 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं जबकि 4 हजार से अधिक लोगो की मौत हो चुकी है.

देश की बात करें तो पिछले 24 घंटे में कोरोना के 36 हजार 604 नए मरीज सामने आए हैं. इसके बाद देश में कोरोना मरीजों की संख्या 94 लाख 99 हजार 413 हो गई है. स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक, 24 घंटे में 501 लोगों की मौत हुई है. कोरोना से अब तक अब 1 लाख 38 हजार 122 लोगों की मौत हो चुकी है. स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, देश में अब तक 89,32,647 लोग रिकवर हो चुके हैं, जबकि देश में इस समय 4 लाख 28 हजार 644 एक्टिव केस हैं. आईसीएमआर के मुताबिक, देश में पिछले 24 घंटे के अंदर 10,96,651 कोरोना जांच की गई है.

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