दिल्ली. केंद्र सरकार नौकरीपेशा लोगों (Salaried Workers) के लिए जल्द ही नई व्यवस्था शुरू करने की योजना बना रही है. इसके तहत कर्मचारियों को एम्प्लॉय प्रॉविडेंट फंड (EPF) की ही तरह नौकरी बदलने पर ग्रैच्युटी ट्रांसफर (Gratuity Transfer) का भी मौका मिल सकता है. इसके लिए केंद्र सरकार, कर्मचारी यूनियन और इंडस्ट्री के बीच मौजूदा ग्रैच्युटी स्ट्रक्चर में बदलाव पर सहमति बन गई है. अब ग्रैच्युटी ट्रांसफर को सोशल सिक्योरिटी कोड (Social Security Code) से जुड़े नियमों में शामिल किया जाएगा.
अगले महीने आ सकती है अंतिम अधिसूचना
सीएनबीसी-आवाज में चली एक खबर के मुताबिक, अब प्रॉविडेंट फंड की ही तरह नौकरीपेशा को ग्रैच्युटी ट्रांसफर का भी विकल्प मिलेगा. ग्रैच्युटी पोर्टेबिलिटी पर इंडस्ट्री और कर्मचारी यूनियनों में सहमति बनने के बाद नौकरी बदलने पर ग्रैच्युटी ट्रांसफर की व्यवस्था लागू होग जाएगी. इसके साथ ही पीएफ की तरह हर महीने ग्रैच्युटी कंट्रीब्यूशन पर भी सहमति बन गई है. श्रम मंत्रालय-यूनियन-इंडस्ट्री की बैठक में ये सहमति बनी है. ग्रैच्युटी को सीटीसी का जरूरी हिस्सा बनाने का भी प्रस्ताव है. ये प्रावधान सोशल सिक्योरिटी कोड के नियम में शामिल होगा. खबरों के तहत, इस पर अंतिम अधिसूचना अप्रैल 2021 में संभव है.