केंद्र ने सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस समेत कई व्हीकल डॉक्युमेंट्स की वैलिडिटी 30 जून तक बढ़ा दी है. अगर अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस, कार का फिटनेस सर्टिफिकेट, गाड़ी की आरसी या फिर परमिट एक्सपायर हो रहा है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है. से सभी दस्तावेज 30 जून 2021 तक वैलिड रहेंगे. सड़क और परिवहन मंत्रालय की तरफ से इसे लेकर एडवाइजरी जारी की गई है.
30 जून तक वैलिड माने जाएंगे डॉक्युमेंट्स
केंद्र सरकार के आदेश के अनुसार तेजी से फैल रही कोरोना महामारी के चलते ये फैसला लिया गया है. सरकार के मुताबिक जो डॉक्युमेंट्स एक फरवरी 2020 को एक्सपायर हो गए थे वे अब 30 जून 2021 तक वैलिड माने जाएंगे.
‘आदेश की हो पालना’
सड़क और परिवहन मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस आदेश का पालन करने के लिए कहा है. सरकार का कहना है कि इन दस्तावेजों को 30 जून वैलिड माना जाए, जिससे वाहन चालकों, ट्रांसपोटर्स को किसी तरह की परेशानी न हो.
पहले भी कई बार बढ़ चुकी है डैडलाइन
पिछले साल सड़क और परिवहन मंत्रालय ने 30 मार्च 2020, 9 जून 2020, 24 अगस्त 2020 और 27 दिसंबर 2020 को आदेश जारी कर गाड़ियों के परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी का एक्सटेशंन बढ़ाया था जो कि एक फरवरी 2020 को एक्सपायर हो चुके हैं उन्हें 31 मार्च 2021 तक वैलिड मानने का आदेश दिया. ये फैसला इसलिए लिया गया था कि जो लोग कोरोना काल में भी जरूरी सेवाओं की आपूर्ति कर रहे थे उन्हें कोई परेशानी न हो. वहीं अब जब महामारी ने एक बार फिर जोर पकड़ा है तो मंत्रालय इन सभी डॉक्युमेंट्स की वैलिडिटी 30 जून 2021 तक बढ़ा दी है.