गुवाहाटी: मेघालय के एक पूर्व निर्दलीय विधायक जूलियस डोरफांग को एक नाबालिग बच्ची से बलात्कार के आरोप में 25 साल जेल की सजा सुनाई गई है. डोरफांग ने बच्ची का यौन शोषण 2017 में किया था, जब वह विधायक था. राज्य के री-भोई जिले में यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम मामलों के विशेष न्यायाधीश एफ एस संगमा ने जूलियस डोरफांग को ये सजा सुनाई. पूर्व विधायक के वकील किशोर सीएच गौतम ने कहा कि वह इस फैसले को मेघालय हाई कोर्ट में चुनौती देंगे.
विद्रोही समूह हिनीवट्रेप नेशनल लिबरेशन काउंसिल (Hynniewtrep National Liberation Council) के संस्थापक-अध्यक्ष, जूलियस डोरफांग ने साल 2007 में पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था. इसके बाद वह 2013 में री-भोई जिले की मेवहटी सीट से निर्दलीय विधायक चुना गया था.
2017 में जब वह विधायक था, तब उस पर 14 साल की बच्ची के साथ रेप करने का आरोप लगा था. पुलिस द्वारा मामला दर्ज करने के बाद विधायक फरार हो गया था. अंततः उन्हें असम की राजधानी गुवाहाटी के बाहरी इलाके में अंतर-राज्यीय बस टर्मिनस के पास से गिरफ्तार कर लिया गया था.
पूर्व विधायक पर POCSO अधिनियम और अनैतिक ट्रैफिकिंग रोकथाम अधिनियम की धाराओं के तहत आरोप लगाए गए थे. उसे नोंगपोह जिला जेल में बंद कर दिया गया था. बाद में मेघालय हाई कोर्ट की सिंगल जज बेंच ने 2020 में चिकित्सा आधार पर जमानत दे दी थी.