सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की संविधान पीठ ने सरकारी नौकरियों में प्रमोशन के मामले में SC/ST आरक्षण पर अपना अहम फैसला सुना दिया. सरकारी नौकरयों के प्रमोशन में SC/ST को आरक्षण दिया जायेगा. मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, जस्टिस कुरियन जोसेफ, जस्टिस रोहिंटन नरीमन, जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस इंदु मल्होत्रा की संविधान पीठ ने फैसला सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फैसले पर फिर से विचार की जरूरत नहीं है.
एससी/एसटी संगठनों ने प्रमोशन में आरक्षण की मांग को लेकर 28 सितंबर को बड़े आंदोलन का ऐलान कर रखा था. ऐसे में सरकार की उम्मीदें आज के फैसले पर ही टिकी थी.