रामपाल को हत्‍या के दोनों मामलों में मिली उम्रकैद, दोनों में लगा जुर्माना

सतलोक आश्रम में महिला की हत्या मामले में भी रामपाल को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. यह मामला आश्रम में महिला की हत्या से जुड़ा है। रामपाल को एक महिला की हत्या के मामले यानी केस नंबर-430 में दोषी पाया गया। इस मामले में रामपाल समेत 13 आरोपी थे. हत्‍या के दूसरे मामले में भी सभी आरोपियों पर 1-1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. उनके अलावा 13 अन्‍य आरोपियों को भी उम्रकैद की सजा सुनाई गई.

मंगलवार को हत्या के एक और मामले में सतलोक आश्रम बरवाला के संचालक रामपाल को उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी . मंगलवार दोपहर फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने रामपाल को ‘मरते दम तक जेल’ में रहने की सज़ा दी.. रामपाल को 4 महिलाओं और एक बच्चे की हत्या के आरोप में दोषी पाया गया था. उसके 14 अन्‍य अनुयायियों को भी उम्रकैद की सजा सुनाई गई. साथ ही सभी पर 1-1 लाख रुपये को जुर्माना भी लगाया गया. 2014 में हिसार के बरवाला में हुई हिंसा के बाद रामपाल को गिरफ्तार किया गया था. बीते 11 अक्टबर को कोर्ट ने दो मामले में रामपाल और उसके साथ के लोगों को दोषी करार दिया था.

पहला मामला दिल्ली में बदरपुर के निकट मीठापुर के शिवपाल की शिकायत पर जबकि दूसरा मामला उत्तर प्रदेश में ललितपुर जिले के सुरेश ने दर्ज कराया था. दोनों ने रामपाल के आश्रम के अंदर अपनी पत्नियों की हत्या की शिकायत की थी. उन्होंने आरोप लगाया था कि दोनों महिलाओं को कैद करके रखा गया और बाद में उनकी हत्या कर दी गई. हत्या के आरोपों के अलावा इन पर लोगों को गलत तरीके से बंधक बनाने का आरोप लगाया गया था

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