सुप्रीम कोर्ट में कभी-कभी ऐसी याचिकाएं दाखिल की जाती हैं, जिनपर जज भी अपनी नाराजगी जाहिर कर देते हैं और कभी कभी तो याचिकाकर्ता पर भारी भरकम जुर्माना तक लग जाता है. इसी तरह की हैबियस कॉर्पस से जुड़ी एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई, जिसमें रेप के एक दोषी के माता-पिता ने रेप पीड़िता से बच्चे की कस्टडी उन्हें सौंपने की मांग की.
बड़ी बात यह है कि इस याचिका की सुनवाई आज खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने की. जब बेंच के सामने मामला आया तो जस्टिस पीएस नरसिम्हा ने वकील से पूछा कि आप यहां क्या कह रहे हैं?.
सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ ने रह गए दंग
वहीं, सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ ने भी याचिका पर आश्चर्य जताते हुए रेपिस्ट के माता-पिता से पूछा कि आपका बेटा केर के आरोप में सलाखों के पीछे है और आप चाहते हैं कि पीड़िता से बच्चा लेकर आपको सौंप दिया जाए?
बच्चा अपनी मां के साथ नहीं रहेगा तो कहां रहेगा?- CJI
सीजेआई की इस बात पर रेपिस्ट के माता-पिता के वकील ने कहा कि मिलॉर्ड यह बच्चे के हित में है. इसपर सीजेआई ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि इसके लिए आपने हैबियस कॉर्पस लगा दी? बच्चा अपनी मां के साथ नहीं रहेगा तो कहां रहेगा? इस अदालत में यह किस तरह की याचिकाएं दाखिल की जा रही हैं? बाद में उन्होंने याचिका का खारिज कर दिया.