सुप्रीम कोर्ट का फैसला: दिवाली पर चला सकेंगे पटाखे, सिर्फ दो घंटो की मिली इजाज़त

मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में कुछ शर्तों के साथ दिवाली पर पटाखा बिक्री की अनुमति दे दी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश भर में पटाखों की बिक्री पर पूरी तरह से रोक नहीं है. केवल लाइसेंस धारक दुकानदार ही पटाखे बेच पाएंगे. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ऑनलाइन पटाखा बिक्री पर रोक लगा दी है. वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिये सुप्रीम कोर्ट देश भर में पटाखों के उत्पादन और बिक्री पर रोक लगाने की मांग से जुड़ी एक याचिका पर आज सुनवाई करते हुए बड़ा फैसला सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा, पटाखों की बिक्री से जुड़े ये निर्देश सभी त्योहारों तथा शादियों पर भी लागू होंगे. दीवाली के अवसर पर पटाखे रात को 8 बजे से 10 बजे के बीच ही चलाए जा सकेंगे. क्रिसमस और न्यू ईयर पर रात 11.45 बजे से 12.15 बजे तक ही पटाखे बजा पाएंगे. यह समयसीमा पूरे देश पर लागू होगी.

जस्टिस एके सीकरी और जस्टिस अशोक भूषण की बेंच ने बीते 28 अगस्त को इस मसले पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. कोर्ट ने इस मामले में याचिकाकर्ताओं के अलावा पटाखा व्यापारी, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड समेत एनजीओ के पक्ष जाने थे. बेंच ने सुनवाई के दौरान अपनी टिप्पणी में कहा था कि स्वास्थ्य के अधिकार और व्यापार में सामंजस्य बैठाने की जरुरत है. जिसके बाद कोर्ट ने फैसला देते हुआ कहा है की  दीवाली के अवसर पर पटाखे रात को 8 बजे से 10 बजे के बीच ही चलाए जा सकेंगे. इस आदेश पर अमल करने के लिए हर इलाके का SHO जवाबदेह होगा, और अगर आदेश का पालन नहीं हुआ, तो SHO को निजी तौर पर कोर्ट की अवमानना का दोषी माना जाएगा.

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