दिल्ली में प्रदूषण के बढ़ते खतरे को देखते हुए केजरीवाल सरकार ने ग्रेडेड एक्शन रिस्पॉन्स सिस्टम (GRAP) का चौथा चरण लागू कर दिया है. इसी के साथ दम घोंट रही दिल्ली में पहले की तुलना में प्रदूषण को लेकर प्रतिबंध और कड़े हो जाएंगे. दिल्ली में अभी तक ग्रैप का तीसरा चरण लागू था, लेकिन शनिवार और रविवार को प्रदूषण का स्तर बढ़ जाने की वजह से ग्रैप-4 लागू करने का फैसला लिया गया है.
ग्रैप-4 लागू होने के साथ ही दिल्ली में अब ट्रकों की एंट्री पर रोक लगा दी जाएगी. हालांकि, आवश्यक वस्तुओं को ले जाने वाले ट्रकों और एलएनजी-सीएनएजी और इलेक्ट्रिक ट्रकों की आवाजाही बनी रहेगी. इसके साथ-साथ आवश्यक वस्तुओं को ले जाने, आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले वाहनों को छोड़कर, दिल्ली मे रजिस्टर्ड डीजल गाड़ियां और भारी माल वाहनों के चलने पर रोक लगा दी जाएगी.
ग्रैप-4 में इन चीजों पर लागू रहेगी प्रतिबंध
- दिल्ली में आवश्यक वस्तुएं ले जाने वाले, आवश्यक सेवाएं से जुड़े सभी CNG-इलेक्ट्रिक ट्रकों को छोड़कर, दिल्ली में ट्रकों की एंट्री पर रोक.
- इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां, सीएनजी और बीएस VI डीजल गाड़ियों के अलावा दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड हल्के कमर्शियल वाहनों को, आवश्यक वस्तुओं को ले जाने वाले, आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले वाहनों को छोड़कर दिल्ली में एंटी करने की इजाजत नहीं होगी.
- आवश्यक वस्तुओं को ले जाने, आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले वाहनों को छोड़कर, दिल्ली में रजिस्टर्ड डीजल गाड़ियां मध्यम और भारी माल वाहनों के चलने पर प्रतिबंध.
- प्राइमरी स्कूल के अलावा क्लास 6 के ऊपर भी स्कूलों को बंद करने का फैसला. दिल्ली और राज्य सरकार ऑनलाइन क्लास का फैसला ले सकती है.
- केंद्र और राज्य सरकारें अपने कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम का फैसला ले सकती हैं. राज्य सरकारें सड़कों पर ऑड-इवन आधार पर निजी वाहनों के संचालन पर फैसला ले सकती है.
- दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर नियंत्रण और GRAP-4 को सख्ती से लागू करने को लेकर पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कल, सोमवार को दिल्ली सचिवालय में दोपहर 12 बजे सभी संबंधित विभागों की बैठक बुलाई है. इस बैठक में ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, शिक्षा विभाग, एमसीडी, एनएमसी, डीसीबी, रेवेन्यू, दिल्ली पुलिस, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस समेत कुल 28 संबंधित विभागों के अधिकारी शामिल होंगे.