गुजरात हाईकोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से दायर समीक्षा याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें पीएम मोदी की शैक्षणिक डिग्री से जुड़े हाईकोर्ट के मार्च 2023 के आदेश की समीक्षा की मांग की गई थी. दरअसल, केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) ने गुजरात यूनिवर्सिटी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैक्षिक डिग्रियों के बारे में विवरण खोजने का निर्देश दिया गया था, लेकिन कोर्ट ने CIC के उस आदेश को मार्च 2023 को रद्द कर दिया था.
कोर्ट के उस फैसले पर पुनर्विचार करने को लेकर अरविंद केजरीवाल ने गुजरात हाईकोर्ट का रुख किया था. जस्टिस बीरेन वैष्णव ने 29 सितंबर को समीक्षा याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था.
जस्टिस बीरेन वैष्णव की बेंच ने केजरीवाल की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी. कोर्ट ने आरटीआई के माध्यम से लगातार ऐसी जानकारी मांगने के लिए केजरीवाल पर 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया. आदेश में गुजरात यूनिवर्सिटी की मौखिक प्रस्तुति के आधार पर उल्लेख किया गया है कि डिग्री उसकी वेबसाइट पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है. समीक्षा आवेदन में आम आदमी पार्टी के नेता ने कहा कि उन्होंने कभी भी पीएम की डिग्री के लिए आग्रह नहीं किया क्योंकि उन्होंने डिग्री के लिए कोई आरटीआई आवेदन दायर नहीं किया था.
गुजरात यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर नहीं है पीएम मोदी की डिग्री- केजरीवाल
केजरीवाल ने कहा कि उन्होंने सीआईसी से कभी अनुरोध नहीं किया, जिसने स्वत: संज्ञान लेते हुए मामले को उठाया और गुजरात विश्वविद्यालय को दिल्ली के मुख्यमंत्री को मोदी की डिग्री प्रदान करने का आदेश दिया. इसलिए उन पर लगाया गया जुर्माना “रिकॉर्ड में स्पष्ट त्रुटि” थी. समीक्षा याचिका में,केजरीवाल ने यह भी तर्क दिया कि गुजरात विश्वविद्यालय ने दावा किया कि पीएम मोदी की डिग्री उसकी वेबसाइट पर प्रदर्शित है, लेकिन प्रयासों के बावजूद वह उन्हें विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर नहीं ढूंढ सके.