शनिवार को कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा को छुट्टी पर भेजने के फैसले को अवैध और सीबीआई अधिनियम का उल्लंघन करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. खड़गे ने अपनी याचिका में कहा कि अधिनियम के मुताबिक सीबीआई निदेशक की नियुक्ति या उसे हटाने के बारे में नेता प्रतिपक्ष, प्रधानमंत्री और प्रधान न्यायाधीश की तीन सदस्यीय समिति को ही अधिकार है. उन्होंने यह भी कहा कि केंद्रीय सतर्कता आयोग के पास सीबीआई निदेशक के खिलाफ कार्रवाई का कोई अधिकार नहीं है. खबरों के मुताबिक खड़गे ने कहा है कि ‘‘प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वत: संज्ञान लेते हुए सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा को छुट्टी पर भेजे जाने की कार्रवाई अवैध है और यह सीबीआई अधिनियम का उल्लंघन भी है.
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