पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा-कचरा फेंकने या किसी तरह की गंदगी फैलाने पर लोगों को एक लाख रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है. पश्चिम बंगाल विधानसभा ने इसके लिए जुर्माने की राशि को बढ़ाने संबंधी विधेयक पारित कर दिया है.
कोलकाता नगर निगम (द्वितीय संशोधन) अधिनियम की धारा 338 में एक संशोधन के जरिये जुर्माने की राशि को बढ़ाया गया है. गुरुवार को इससे संबंधित विधेयक को विधानसभा में पारित कर दिया गया. यह कदम ऐसे समय में उठाया गया जब हाल ही में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गंदगी को लेकर नाराजगी जाहिर की थी. विधेयक में कम से कम 5,000 रुपये और अधिकतम 1 लाख रुपये के जुर्माने का प्रावधान किया गया है.