हजरत निजामुद्दीन दरगाह में महिलाओं की एंट्री बंद क्यों है? दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार से माँगा जवाब

सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने हजरत निजामुद्दीन औलिया दरगाह में महिलाओं के प्रवेश की मांग वाली जनहित याचिका पर केंद्र, दिल्ली सरकार और दरगाह ट्रस्ट को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन और न्यायमूर्ति वी के राव की पीठ ने 11 अप्रैल 2019 तक याचिका पर अपना रुख स्पष्ट करने के लिए कहा है . आपको बता दें कि कानून की 3 छात्राओं ने याचिका पर दायर की थी जिसकी सुनवायी दिल्ली हाईकोर्ट कर रहा है. इस याचिका में छात्राओं ने दावा किया है कि दरगाह तक महिलाओं को जाने की इजाजत नहीं है.

वकील कमलेश कुमार मिश्रा के जरिए दायर याचिका में दावा किया गया है कि हजरत निजामुद्दीन की ‘दरगाह’ के बाहर एक नोटिस लगा है जिसमें अंग्रेजी तथा हिंदी में साफ तौर पर लिखा है कि महिलाओं को अंदर जाने की अनुमति नहीं है. कानून की छात्राओं ने अपनी याचिका में दलील दी कि उन्होंने दिल्ली पुलिस समेत अधिकारियों को कई ज्ञापन दिए लेकिन कोई जवाब नहीं आया और इसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट का रुख किया.

Related posts

Leave a Comment