राफेल विमान सौदे पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को बड़ी राहत, कहा एसआईटी जांच नहीं होगी

शुक्रवार को भारत और फ्रांस के बीच हुए राफेल विमान सौदे पर सुप्रीम कोर्ट अहम फैसला सुनाते हुए केंद्र सरकार को बड़ी राहत दी है. सीजेआई रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस मामले की सुनवाई करते हुए राफेल सौदे के खिलाफ दायर सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया. सीजेआई ने सुनवाई के दौरान कहा है कि इस सौदे की प्रक्रिया में सुप्रीम कोर्ट को कोई भी गड़बड़ी नहीं मिली है. इसलिए इसकी एसआईटी जांच नहीं होगी.

इस दौरान कोर्ट ने कहा कि वह सरकार को 126 या 36 विमान खरीदने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने माना कि भारतीय वायुसेना में राफेल की तरह के चौथी और पांचवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों को शामिल करने की जरूरत है. हमें फ्रांस से 36 राफेल विमानों की खरीद की प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नजर नहीं आता है. इतना ही नहीं कोर्ट ने मोदी सरकार द्वारा रिलायंस को फायदा पहुंचाने के मामले पर साफ कहा, ‘हमें कुछ भी ऐसा नहीं मिला जिससे लगे कि कोई कॉमर्शल पक्षपात हुआ हो.

सीजेआई ने कहा कि राफेल विमान सौदे में कीमतों की जांच सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है. हम कुछ लोगों की धारणा के आधार पर फैसला नहीं दे सकते हैं. राफेल सौदे में कोई धांधली या अनियमितता नहीं है. राफेल विमान की गुणवत्‍ता पर कोई शक नहीं है. देश को अच्‍छे विमानों की जरूरत है तो राफेल डील पर सवाल क्‍यों?

 

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