पटना हाईकोर्ट ने बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) नेता तेजस्वी यादव को झटका दिया है. कोर्ट ने तेजस्वी यादव की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने बंगले को खाली करने के बिहार सरकार के आदेश को चुनौती दी थी. ये बंगला तेजस्वी को उस वक्त मिला था जब वह राज्य के उप मुख्यमंत्री थे. वह पद से हटने के बाद भी इस बंगले में रह रहे थे. अब उन्हें ये बंगला खाली करना पड़ेगा.
हाल ही में बंगला खाली कराने के लिए पहुंची पुलिस की टीम को विरोध का सामना करना पड़ा था. पार्टी कार्यकर्ताओं ने तेजस्वी यादव के पक्ष में नारे लगाए थे. आरजेडी का कहना है कि मामला फिलहाल कोर्ट में लंबित है इसलिए तेजस्वी बंगला खाली नहीं करेंगे. वहीं, इस पूरे मामले में तेजस्वी यादव को उनके बड़े भाई तेजप्रताप यादव का भी साथ मिला था. चीफ जस्टिस एपी शाही की खंडपीठ ने तेजस्वी यादव की राज्य सरकार के सरकारी बंगला खाली करने के आदेश को चुनौती देने वाली अपील पर सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रखा था. बंगला विवाद में तेजस्वी यादव के द्वारा दायर अपील खारिज करते हुए उन्हें राहत देने से इंकार कर दिया.
ज्ञात हो कि बिहार में जेडीयू-आरजेडी गठबंधन टूटने के बाद तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम के पद से हट गए थे. इसके बाद बिहार विधानसभा सचिवालय ने उन्हें सरकारी आवास छोड़ने का निर्देश दिया था. हालांकि तेजस्वी ने अपना बंगला खाली नहीं किया और वे इस मामले को हाईकोर्ट में लेकर चले गए. बिहार सरकार ने उन्हें 1, पोलो रोड का बंगला आवंटित किया है. पटना प्रशासन की कई कोशिशों के बावजूद तेजस्वी अपना पुराना आवास छोड़कर नए बंगले में नहीं जाना चाहते. इससे बचने के लिए उन्होंने हाईकोर्ट की सिंगल बेंच में अर्जी दी थी.