दिल्ली: सोमवार को संपत्ति का ब्योरा नहीं देने पर लोकायुक्त ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत 13 विधायकों व मंत्रियों को फिर से नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. दूसरी ओर आप के 50 विधायकों ने शपथ पत्र देकर कहा कि लोकायुक्त कानून उन पर लागू नहीं होता और वह अपनी संपत्ति का ब्योरा देने के लिए बाध्य नहीं हैं. लोकायुक्त रेवा खेत्रपाल ने केजरीवाल व 12 अन्य विधायकों को 27 फरवरी तक जवाब देने को कहा है. इस मामले में शिकायतकर्ता भाजपा नेता व आरटीआई कार्यकर्ता विवेक गर्ग को आप विधायकों के शपथ पत्र पर एक सप्ताह के भीतर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है.
इस मामले में दिल्ली विधानसभा स्पीकर रामनिवास गोयल व डिप्टी स्पीकर राखी को नोटिस जारी नहीं किया गया था, क्योंकि वे इसके दायरे में नहीं आते. शिकायतकर्ता का दावा है कि लोकायुक्त कानून के मुताबिक सभी निर्वाचित विधायकों को विधानसभा सचिवालय व सांसदों को लोकसभा सचिवालय में अपनी व परिजनों की आय व संपत्ति का ब्योरा देना अनिवार्य है.