बिल्डर और दूसरा घर खरीदने वालों को भी बजट में मिला तोहफा, टैक्स में मिली छूट …

दिल्ली: अंतरिम बजट में मोदी सरकार ने नया घर खरीदने वालों को बड़ी राहत दी है. वहीं अगर कोई अपना एक घर बेचकर उस अमाउंट से दो घर भी खरीदता है तो उसे कैपिटल गेन टैक्स अब नहीं देना पड़ेगा. पहले केवल एक ही घर खरीद सकते थे. केंद्र सरकार के इस कदम से बड़े शहरों में रहने वाले लोगों को लाभ मिलने वाला है. एक तरह से अंतरिम बजट में पीयूष गोयल ने हाउस प्रॉपर्टी पर तीन बड़ी राहतों का ऐलान किया है.

पहली राहत: अगर किसी से अपना घर किराये पर दे रखा है तो उसे बड़ी राहत मिलने वाली है. अब किराये की आमदनी पर TDS कटौती की सीमा बढ़ा दी गई है. पहले सालाना 1 लाख 80 हजार रुपये तक किराये पर TDS नहीं देना पड़ता था, इससे ऊपर की रकम पर TDS की कटौती होती थी. लेकिन अब इस रकम को बढ़ाकर 2 लाख 40 हजार रुपये कर दिया है. यानी 2,40,000 रुपये तक के किराये पर अब कोई TDS नहीं देना होगा.

दूसरी राहत: अगर किसी के पास एक से अधिक यानी दो घर हैं, उसमें से एक घर का टैक्स देना पड़ता था. क्योंकि आयकर विभाग को लगता था कि दो घर में से एक घर को किराए पर लगाया गया होगा, और उससे होने वाली आमदनी पर टैक्स वसूला जाता था. लेकिन अब पीयूष गोयल ने घोषणा की है कि बच्चों की शिक्षा, नौकरी और पैरंट्स की वजह से बहुत से लोगों को दो शहरों में घर होते हैं. अब ऐसे लोगों को बड़ी राहत मिली है जिनके पास अपने दो घर हैं, उन्हें अब दोनों घरों के ब्याज पर टैक्स छूट मिलेगी.

पीयूष गोयल ने लोकसभा में उदाहरण देते हुए कहा कि मुंबई जैसे महानगरों में लोग अपने पुराने घर को बेचकर आसपास के इलाकों में अपने बच्चों के लिए दो घर लेते हैं. लेकिन उन्हें इसमें कर से राहत नहीं मिलती थी, ऐसी ही स्थिति दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई जैसे महानगरों में भी है. हालांकि उन्होंने कहा कि सभी शहरों में लोगों को इस योजना का लाभ होगा.

तीसरी राहत: पीयूष गोयल ने 2 करोड़ रुपये तक के पूंजीगत लाभों को प्राप्‍त करने वाले एक करदाता के एक आवासीय घर से दूसरे आवासीय घर में निवेश के लिए आयकर अधिनियम की धारा 54 के अंतर्गत पूंजीगत लाभों में वृद्धि का प्रस्‍ताव किया है. यानी अगर कोई अब अपना एक घर को बेचकर उससे मिली राशि से दो घर भी खरीद लेते हैं तो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स नहीं भरना पड़ेगा. इससे अब बड़े शहरों में मकानों की बिक्री बढ़ सकती है.

अभी तक नियम ये कहता था कि अगर कोई एक घर को बेचकर दूसरा घर खरीदता है तो उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लागू नहीं होगा, लेकिन दो घर खरीदने पर दूसरा घर टैक्स के दायरे में आ जाता था. यानी दूसरे पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता था. नए नियम से अब अब लोग आसानी से दो घर ले सकेंगे. यानी कि अब किसी पास दो प्रॉपर्टी है तो दोनों पर कैपिटल गेन टैक्स छूट का फायदा मिलेगा.

इसके अलावा अंतरिम बजट के जरिए मोदी सरकार ने बिल्डरों को बिना बिके हुए घर पर टैक्स छूट दी है, उन्हें बिना बिके घरों पर 2 साल तक कोई कर नहीं देना होगा

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