दिल्ली: शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की एक याचिका खारिज करते हुए झटका दिया है. याचिका में सरकारी आवास खाली करने के पटना हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गयी थी. साथ ही कोर्ट ने तेजस्वी यादव को विपक्ष के नेता के लिए बने आवास में जाकर रहने का आदेश दिया. चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस दीपक गुप्ता और जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ ने सरकार के फैसले को चुनौती देने के लिए राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) नेता पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया.
बिहार विधानसभा में विपक्ष के मौजूदा नेता यादव ने पटना हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ यह याचिका दायर की थी. अदालत ने बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के रहने के लिए बना सरकारी आवास खाली करने के राज्य सरकार के आदेश को चुनौती देने वाली उनकी याचिका को खारिज कर दिया था.तेजस्वी यादव को 5 देशरत्न मार्ग का बंगला उपमुख्यमंत्री रहते मिला था. पद से हटने के बाद भी उन्होंने बंगले को प्रशासन द्वारा बार-बार कहे जाने के बाद भी छोड़ा नहीं है. इससे पहले हाईकोर्ट की सिंगल बेंच और डबल बेंच ने तेजस्वी की याचिका को पहले ही खारिज कर दिया है.