मोटर व्‍हीकल बिल में संशोधन के विधेयक को मिली मंजूरी, ट्रैफिक नियम तोड़ने पर हो सकता है 1 लाख रु तक जुर्माना…

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मोटर व्‍हीकल बिल में संशोधन के विधेयक को मंजूरी दे दी है. अब सड़क दुर्घटना और नियमों का उल्लंघन करने पर भारी भरकम जुर्माना देना होगा. इसके साथ ही DL (ड्राइविंग लाइसेंस) को डिजिटल रूप से और सुरक्षित बनाने के लिए भी प्रावधान किए गए हैं. वाहन रजिस्‍ट्रेशन में RTO दफ्तरों में एजेंटों की कमीशनखोरी खत्‍म करने के लिए बिल में संशोधन किया गया है. खबरों की माने तो सरकार कैबिनेट से मंजूर बिल को मौजूदा बजट सत्र में पेश कर सकती है.

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, विधेयक में एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड आदि जैसे आपातकालीन यानी इमरजेंसी वाहनों को रास्ता नहीं देने पर 10000 रुपये तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान है. इसी तरह अयोग्य घोषित किए जाने के बावजूद वाहन चलाते रहने पर भी 10000 रुपये जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है

DL नियमों में भी बदलाव करने की तैयारी, इन लोगों को भरना पड़ सकता है 1 लाख रु तक जुर्माना

इस विधेयक में सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में काफी सख्त प्रावधान रखे गए हैं. किशोर नाबालिगों द्वारा ड्राइविंग, बिना लाइसेंस ड्राइविंग, खतरनाक ढंग से ड्राइविंग, शराब पीकर गाड़ी चलाना, ओवर स्पीडिंग और ओवरलोडिंग जैसे नियमों के उल्लंघन पर कड़े जुर्माने का प्रावधान किया गया है. ओला, उबर जैसे एग्रीगेटर्स द्वारा ड्राइविंग लाइसेंसों के नियमों का उल्लंघन करने पर विधेयक के प्रावधानों के अनुरूप एक लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. विधेयक में किए गए प्रावधान 18 राज्यों के परिवहन मंत्रियों की सिफारिशों पर आधारित हैं. इन सिफारिशों की संसद की स्थायी समिति ने भी जांच परख की है.

नाबालिग ड्राइवर की गलती पर वाहन का रजिस्ट्रेशन रद्द किया जाएगा
नए प्रावधानों के तहत किशोर नाबालिगों द्वारा गाड़ी चलाते हुए सड़क पर कोई अपराध करने की स्थिति में गाड़ी के मालिक/अभिभावक को दोषी माना जाएगा और वाहन का रजिस्ट्रेशन भी निरस्त किया जाएगा. इसके अलावा वाहन मालिक/अभिभावक को दोषी मानते हुए तीन साल जेल की सजा के साथ ही 25 हजार रुपये तक का जुर्माना किया जाएगा.

इतने रुपये तक के जुर्माने का प्रस्तावविधेयक में ओवर स्पीडिंग पर 1000-2000 रुपये तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है. बिना बीमा पॉलिसी के वाहन चलाने पर 2000 रुपये तक का जुर्माना रखा गया है. बिना हेलमेट के वाहन चलाने पर 1000 रुपये का जुर्माना और तीन माह के लिए लाइसेंस निलंबित किया जाना शामिल है.

खतरनाक तरीके से ड्राइविंग पर जुर्माना 1000 रुपये से बढ़ाकर 5000 रुपये कर दिया गया है. जबकि शराब पीकर गाड़ी चलाने पर नए कानून के तहत अब 10000 रुपये जुर्माना लगेगा. ओवरलोडिंग पर 20000 रुपये जुर्माना लगेगा. सीट बेल्ट न बांधने पर 1000 रुपये जुर्माना देना होगा.

संशोधित विधेयक के अनुसार, यातायात नियमों का उल्लंघन होने पर न्यूनतम 100 रुपये के स्थान पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. अधिकारियों के आदेश का पालन नहीं करने पर 500 रुपये के स्थान पर अब 2000 रुपये का जुर्माना देना होगा. वाहन का अनाधिकृत इस्तेमाल करने पर 5000 रुपये के जुर्माने का प्रावधान किया गया है. बिना लाइसेंस के वाहन चलाने पर भी इतना ही जुर्माना देना होगा, जबकि अयोग्य करार दिए जाने के बावजूद वाहन चलाने पर 10,000 रुपये का जुर्माना देय होगा.

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