दिल्ली हिंसा का मुख्य आरोपी ताहिर हुसैन पर एक और FIR दर्ज, लुक आउट नोटिस जारी करने की तैयारी

दिल्ली. दिल्ली हिंसा (Delhi Violence) मामले में स्थानीय पार्षद ताहिर हुसैन (Tahir Hussain) के नाम एक और FIR दर्ज की गई है. नार्थ-ईस्ट जिले के दयालपुर थाने में ताहिर हुसैन के खिलाफ FIR दर्ज की गई है. गोली लगने से घायल अजय गोस्वमी नाम के एक शख्स ने FIR दर्ज कराई है. गोस्वामी ने एफआईआर में कहा है कि ताहिर हुसैन के मकान से गोलियां चल रही थीं. साथ ही पत्थरबाजी और पेट्रोल बम भी फेंके जा रहे थे. दिल्ली पुलिस ने IPC की धारा 307, 120 बी, 34 के तहत FIR दर्ज की है. इसके अलावा ताहिर हुसैन के खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी करने की तैयारी चल रही है.

दयालपुर थाने की FIR नंबर 88 में अजय गोस्वामी ने अपने बयान में बताया, ‘वो 25 फरवरी 2019 को अपने अंकल राकेश शर्मा के घर आया हुआ था, उसके बाद करीब दोपहर 3 बजकर 50 मिनट पर घर खजूरी जा रहा था. जैसे ही गली के कोने पर पहुंचा तो देखा की मेन करावल नगर रोड पर भीड़ जमा थी और पत्थरबाजी और गोली बाजी कर रहे थे. भीड़ा उत्पात मचा रही थी. ये देखकर मैं फिर अपने अंकल के घर की तरफ भगाने लगा. भागने के दौरान ही मेरे दाहीने कूल्हे पर कोई गोली जैसी जोरदार चीज आ कर लगी. वहां खड़े लोगों ने बतलाया की गली नंबर 5 और 6 के बीच गुलफाम और तनवीर अंधाधुंध गोलियां चला रहा है.’

गोस्वामी ने एफआईआर में बताया कि स्थानीय लोगों ने उनसे कहा कि उन्‍हें गोली लगी है और वह यहां से चले जाएं. जिन लड़कों ने उन्‍हें उठाया था वो कह रहे थे की ताहिर हुसैन के मकान से काफी लोग गोलियां चला रहे हैं. पेट्रोल बम और पत्थर फेंक रहे हैं. शिकायतकर्ता के अनुसार, उसी समय उनके अंकल राकेश शर्मा उन्‍हें अन्य लड़कों के साथ हॉस्पिटल ले गए और फस्ट एड देकर कहीं और ले जाने को कहा. इसके बाद उनके अंकल राकेश शर्मा उन्‍हें हिन्‍दू राव हॉस्पिटल लेकर गए और उन्‍हें एडमिट कराया था, जहां उनका इलाज चल रहा है.

दिल्ली पुलिस लुक आउट नोटिस जारी करेगी
गोस्वामी ने कहा, ‘मुझ पर जानलेवा हमला करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए. 25 फरवरी 2020 को परिवार के लोग हॉस्पिटल पहुंच गए और शाम दयालपुर थाने जाकर बताया की हमारे लड़के को दंगे के दौरान मूंगा नगर करावल नगर रोड गली नम्बर 8 के पास गोली मारी गई है, जिसको हमने हिंदूराव अस्पताल में भर्ती करवाया. दिल्ली पुलिस ने दयालपुर थाने में आईपीसी (IPC) की धारा 307, 120 बी, 34 के तहत FIR दर्ज की गई है.’

Related posts

Leave a Comment