दिल्ली वालों को एक और झटका, अब ऑड-ईवन के नियम तोड़ने पर हो सकता है 20 हजार का जुर्माना

नई दिल्ली : महंगे ट्रैफिक चालान से परेशान दिल्लीवालों को आनेवाले दिनों में एक और झटका लगनेवाला है। इसमें नवंबर में ऑड-ईवन के दौरान नियम तोड़ने पर उन्हें 20 हजार रुपये तक जुर्माना देना पड़ सकता है। बता दें कि इससे पहले जब जनवरी और अप्रैल 2016 में ऑड ईवन लागू किया गया था तब फाइन सिर्फ 2 हजार रुपये था।

मीडिया में चल रही खबरों की अगर माने तो इस मामले की जानकारी रखनेवाले अधिकारी के मुताबिक, केंद्र सरकार ने ऑड-ईवन को नियम तोड़ने की नई कटेगरी में शामिल किया है। इसमें मोटर वीइकल ऐक्ट, 1988 के सेक्शन 115 के तहत बीस हजार रुपये का जुर्माना लगेगा। यह फाइन कंपाउंड चालान होगा, जिसे मौके पर ट्रैफिक पुलिस, ट्रांसपॉर्ट डिपार्टमेंट या एसडीएम को भरा जा सकेगा। अधिकारी ने आगे बताया कि इस जुर्माने के बारे में नोटिफिकेशन फिलहाल जारी होनी बाकी है।

4 नवंबर से 15 नवंबर तक ऑड-ईवन
बढ़ते प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली में एक बार फिर से ऑड-ईवन लागू किया जाएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया था कि 4 नवंबर से 15 नवंबर के बीच फिर से ऑड-ईवन सिस्टम लागू होगा। मुख्यमंत्री ने दीपावली के बाद हर साल बढ़ने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए 7 पॉइंट का ऐक्शन प्लान तैयार किया है। इसमें ऑड-ईवन पॉलिसी भी शामिल है।

योजना के तहत ईवन दिन ऐसे वाहन चलेंगे जिनकी नंबर प्लेट के नंबरों की आखिरी संख्या ईवन होगी। अगले दिन ऐसे वाहन चलेंगे जिनकी नंबर प्लेट के नंबरों की आखिरी संख्या ऑड होगी। ऑड नंबर की गाड़ियां 5, 7, 11, 13, 15 तारीख को चलेंगी जबकि ईवन नंबर की गाड़ियां 4, 6, 8, 12, 14 तारीख को चलेंगी। ऑड-ईवन स्कीम सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक लागू रहेगी। इस व्यवस्था से किसे-किसे छूट मिलेगी, इसका ऐलान अभी नहीं हुआ है।

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