नई दिल्ली: अब राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में BS-6 वाली डीजल गाड़ियां चल सकेंगी. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के चलते G-20 समिट के लिए दिल्ली सरकार ने BS-6 डीजल गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन की मंजूरी दे दी है. हालांकि, G-20 से जुड़े उद्देश्यों के लिए ही दिल्ली में BS-6 डीजल गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन हो सकेगा. विदेश मंत्रालय, एंबेसी या G-20 समिट के कार्यों से जुड़े अन्य मंत्रालयों या अथॉरिटी के लिए ही BS-6 डीजल गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन को मंजूरी मिल सकेगी.
साल 2015 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने दिल्ली में 2000 CC से ज्यादा क्षमता वाली डीजल गाड़ियों पर रोक लगा दी थी. 2015 में आए NGT के उस आदेश के बाद से ही दिल्ली में इन डीजल गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन बंद है. हालांकि, दिल्ली में ऑल इंडिया परमिट पर इनका रजिस्ट्रेशन होता है. लेकिन दिल्ली में उन गाड़ियों को चलाने की मंजूरी नहीं है.
आम लोग अभी भी नहीं करा सकेंगे रजिस्ट्रेशन
बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रदूषण के लेवल को कम करने के लिए बीएस-6 डीजल गाड़ियों को प्रतिबंधित किया गया है. दिल्ली सरकार ने बीएस-6 वाहनों के बिक्री पर भी रोक लगाई हुई है. दिल्ली के आम लोग बीएस-6 डीजल की गाड़ियां खरीदना तो क्या रजिस्ट्रेशन भी नहीं करा सकते हैं.
ये लोग कर सकेंगे BS-6 गाड़ियों का इस्तेमाल
वहीं, अब दिल्ली में जी-20 की बैठके होनी हैं. इन बैठकों में विश्वस्तर के नेता शामिल होंगे. इसलिए दिल्ली सरकार ने जी-20 बैठकों में शामिल होने के लिए जो गाड़िया इस्तेमाल की जाएंगी. उनमें अधिकतर विदेश मंत्रालय, अन्य मंत्रालय और एंबेंसी की गाड़ियां होंगी. उनके लिए ही बीएस-6 डीजल गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन की अनुमति दी गई है.
सुप्रीम कोर्ट ने दी थी ये मंजूरी
सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2022 में आवश्यक सेवाओं के लिए बीएस-6 डीजल गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन करने की मंजूरी दी थी. सुनवाई के दौरान कोर्ट के जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस बीआर गवई की पीठ ने ये निर्देश दिया था. तब पीठ ने कहा कि था कि अधिकारियों को इस श्रेणी के वाहनों के रजिस्ट्रेशन के लिए कोर्ट का ऑर्डर पेश करने पर जोर नहीं देना चाहिए.