CBI VS CBI विवाद: रिपोर्ट लीक होने पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई 29 नवंबर तक टाली

मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) में अफसरों के विवाद के मामले में सुनवाई 29 नवंबर तक टाल दी. सीवीसी की रिपोर्ट पर सीबीआई चीफ आलोक वर्मा के जवाब के कुछ अंश मीडिया में लीक होने पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने नाराजगी जताई. वर्मा ने सोमवार को अपना जवाब एक सीलबंद लिफाफे में न्यायालय के सेक्रेटरी जनरल को सौंपा था. प्रधान न्यायाधीश रंगन गोगोई, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति के. एम. जोसेफ की पीठ ने वर्मा की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता फली एस. नरीमन को एक समाचार पोर्टल की खबर की प्रति सौंपी, जिसमें सीबीआई निदेशक का जवाब छपा हुआ है. मीडिया रिपोर्ट पढ़ने के बाद नरीमन ने पीठ से कहा कि मीडिया में वर्मा का जवाब लीक होने को लेकर वह स्तब्ध हैं.

इससे पहले आलोक वर्मा ने उन पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर केन्द्रीय सतर्कता आयोग की प्रारंभिक रिपोर्ट पर सोमवार को अपराह्न सीलबंद लिफाफे में अपना जवाब दाखिल कर दिया. शीर्ष अदालत ने इससे पहले, आलोक वर्मा से कहा था कि वह सीवीसी की रिपोर्ट पर सोमवार को ही सीलबंद लिफाफे में अपना जवाब दाखिल करें. साथ ही न्यायालय ने स्पष्ट किया था कि इस मामले की सुनवाई के निर्धारित कार्यक्रम में बदलाव नहीं किया जायेगा.

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