शराब घोटाला से जुड़े मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. प्रवर्तन निदेशालय (ED) की शिकायत पर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने गुरुवार को अरविंद केजरीवाल को 16 मार्च को पेश होने के लिए कहा है. बता दें कि ईडी के 8 समन के बाद भी दिल्ली के सीएम जांच एजेंसी के सामने पूछताछ के लिए पेश नहीं हुए थे. इसके बाद ईडी ने दोबारा कोर्ट का रुख किया था.
हालांकि, ईडी पहले भी कोर्ट में केजरीवाल के खिलाफ शिकायत कर चुकी है. दरअसल, पांचवें समन के बाद ईडी ने शिकायत की थी, जिस पर सात फरवरी को सुनवाई करते हुए कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को समन जारी कर 17 फरवरी को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया था. हालांकि, अरविंद केजरीवाल के वकील ने बजट सत्र के चलते अगली तारीख पर पेश होने की दलील देते हुए व्यक्तिगत पेशी से छूट मांगी थी.
8वें समन के जवाब में केजरीवाल ने क्या कहा था?
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ईडी के आठवें समन का जवाब देते हुए कहा था कि ईडी का समन गैरकानूनी है, लेकिन फिर भी मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं. उन्होंने 12 मार्च के बाद की कोई तारीख मांगी थी. इसके साथ उन्होंने कहा था कि वह एजेंसी के सवालों का जवाब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देंगे. वहीं, उन्होंने ये भी कहा था कि अगर कोर्ट इस संबंध में आदेश देगी, तभी वो प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष पेश होंगे.
ED ने कब-कब केजरीवाल को भेजे समन
बता दें कि ईडी ने केजरीवाल को पिछले साल 2 नवंबर, 21 दिसंबर, 3 जनवरी, 17 जनवरी, 2 फरवरी, 19 फरवरी, 22 फरवरी और 27 फरवरी को समन भेजे थे. मगर वो एक बार भी जांच एजेंसी के समक्ष पेश नहीं हुए. इस दौरान ईडी ने दो बार कोर्ट में उनके खिलाफ शिकायत की.