ऑड-इवन स्कीम पर रोक लगाने से दिल्ली हाईकोर्ट ने किया इंकार

दिल्ली: दिल्ली में प्रदूषण रोकने के लिए 4 नवंबर से 15 नवंबर तक ऑड-इवन स्कीम लागू किया जाएगा, जिसे रोकने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में कई जनहित याचिकाएं डाली गई थीं। शुक्रवार को इन याचिकाओं को सुनने से हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया। अदालत का याचिकाकर्ताओं से कहना है कि आप अपनी बात लेकर दिल्ली सरकार के पास जाइए। वह जो उचित होगा कदम उठाएंगे। अगर वह आपकी बात नहीं सुनते या उस पर कोई कार्रवाई नहीं करते तो हम दोबारा सुनवाई करेंगे। इसके साथ ही अदालत ने दिल्ली सरकार को इन याचिकाओं पर 5 नवंबर से पहले गौर करने को कहा है।

बता दें कि इन याचिकाओं में कुछ याचिकाएं सम-विषम को लागू होने से रोकने के लिए डाली गई थीं। वहीं कुछ याचिकाएं सीएनजी कारों को इस नियम से छूट न दिए जाने के खिलाफ थी।

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