दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) आज एक महत्वपूर्ण मामले में फेसबुक (Facebook) और व्हाट्सएप (WhatsApp) की ओर से दायर एक याचिका पर अपना फैसला सुनाने जा रही है. कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया (Competition Commission of India) के एक आदेश को फेसबुक और व्हाट्सएप ने कोर्ट में चुनौती दी है. बता दें कि CCI के इस आदेश में मैसेजिंग ऐप की नई गोपनीयता नीति (Privacy Policy) की जांच के आदेश दिए गए थे.
दरअसल फेसबुक और व्हाट्सएप ने दिल्ली हाई कोर्ट में यह कहते हुए याचिका दायर की थी कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के पास उनकी ओर से जारी की गई निजता नीति पर सुनवाई करने का कोई अधिकार नहीं है. बता दें कि व्हाट्सएप ने पिछले साल जनवरी में नई निजता नीति जारी कर सभी भारतीयों को चौंका दिया था. जिसमें कहा गया था कि उसे स्वीकार नहीं करने पर ग्राहक व्हाट्सएप ठीक से उपयोग नहीं कर पाएंगे.
निजता नीति पर व्हाट्सएप ने दायर की थी याचिका
इसके बाद सीसीआई की ओर से व्हाट्सएप की निजता नीति की जांच शुरू कर दी गई. इस पर कंपनी ने हाई कोर्ट में चुनौती देते हुए कहा कि नीति पर पहले से ही हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट विचार कर रहे हैं. इस पर सीसीआई ने जवाब देते हुए कहा कि वह इस नीति से नागरिकों की निजता उल्लंघन की जांच नहीं कर रहा है.
सोशल मीडिया पर नजर बनाए हुए है सीसीआई
कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया (Competition Commission of India) का कहना है कि वह अपनी जांच इस बिंदू पर केंद्रित कर रहा है कि सोशल मीडिया (Social Media) पर एकाधिकार जमा चुकी यह दोनों फेसबुक (Facebook) और व्हाट्सएप (WhatsApp) अपनी इस नीति के जरिए लोगों का कितना डाटा जमा कर रही हैं. फिलहाल इस मुद्दे पर आज सुबह 10 बजकर 30 मिनट पर फैसला आएगा.