वोटर कार्ड ना होने पर भी आप 11 प्रकार के दस्तावेज दिखाकर वोट डाल सकते है, जानिए

फरीदाबाद: हरियाणा विधानसभा आम चुनाव के लिए फरीदाबाद जिला के 6 विधानसभा क्षेत्रों में 21 अक्टूबर सोमवार को प्रातः 7 बजे से सायं 6 बजे तक मतदान होगा। इस बारे में जानकारी देते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त अतुल कुमार ने बताया कि चुनाव आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र नहीं होने पर भी पात्र मतदाता, जिनका नाम मतदाता सूची में दर्ज है, वे आयोग द्वारा निर्धारित अन्य 11 प्रकार के दस्तावेज दिखाकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं ।

अतुल कुमार ने बताया कि मतदान के दिन मतदाता को अपना वोट डालने के लिए चुनाव आयोग के निर्देशानुसार फोटोयुक्त पहचान पत्र (एपिक )दिखाना होगा। उन्होंने बताया कि एपिक नहीं होने की स्थिति में पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, केंद्र व राज्य सरकार के लोक उपक्रम, पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा जारी फोटोयुक्त पहचान-पत्र, बैंक या डाकखाना द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, पैन कार्ड, आधार कार्ड, जॉब कार्ड, एमपीआर के अंर्तगत आरजीआई की ओर से जारी स्मार्ट कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, सांसद, विधायक या विधान पार्षदों को जारी पहचान-पत्र दिखा कर भी मतदाता 21 अक्टूबर सोमवार को अपना वोट डाल सकते हैं।

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