31 मार्च तक नहीं कराए एक्सपायर्ड ड्राइविंग लाइसेंस और ये डाक्यूमेंट्स रिन्यू, तो फंस सकते हैं आप बड़ी मुश्किल में

अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन का रजिस्ट्रेशन एक्सपायर्ड हो चुका है और आप उसे अब तक रिनेयू नहीं करा पाएं हैं तो खबर पढ़ना आपके लिए बहुत जरूरी है। बताते चलें की बीते साल कोरोना महामारी (Coronavirus Pandemic) के चलते मार्च से देशभर में लॉकडाउन था। इस वजह से सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License) एवं वाहन के रजिस्ट्रेशन और फिटनेस प्रमाण पत्र जैसे डॉक्यूमेंट की वैधता 31 मार्च 2021 तक के लिए बढ़ा दी थी। ऐसे में अब 31 मार्च आने में सिर्फ 20 दिन बचे है। अगर आपने अभी तक अपना ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन के जरूरी कागजों को रिन्यू नहीं कराया है। तो अब जल्द ही सभी कागजातों को रिन्यू करा लीजिये वरना इसके बाद आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है।

इस वजह से सरकार ने लिए था ये फैसला
बता दें कि कोरोना महामारी को फैलने से रोकने के लिए सरकार ने यह फैसला लिया था। क्योंकि उस समय देश में सभी शहरों के आरटीओ ऑफिस में ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन पंजीकरण और फिटनेस प्रमाण पत्र के बहुत से मामले लंबित पड़े थे। ऐसे में राजमार्ग मंत्रालय ने लोगों की परेशानी को समझते हुए। ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन पंजीकरण और फिटनेस प्रमाण पत्र जैसे वाहन के महत्वपूर्ण दस्तावेज़ों की वैधता 31 मार्च 2021 तक के लिए बढ़ा दिया था।

31 मार्च तक ही वैध हैं ये डाक्यूमेंट्स
मंत्रालय ने वाहनों के फिटनेस, परमिट, लाइसेंस, पंजीकरण या अन्य दस्तावेज की वैलिडिटी की समय सीमा 31 मार्च के बाद वैध किए जाने पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है. ऐसे में जिन लोगों ने अभी तक अपने दस्तावेज रिन्यू नहीं कराए है. वो जल्द ही अपने वाहन के दस्तावेज रिन्यू करा लें. ऐसा नहीं कराने पर आपको कई मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है.

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