जिला प्रशासन द्वारा 31 जनवरी 2023 तक ग्रीन पटाखों को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के पटाखों के उत्पादन, खरीद-बेच व उपयोग करने पर पूर्ण प्रतिबंध, आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ कानून के तहत की जाएगी सख्त कार्रवाई ,माननीय सुप्रीम कोर्ट, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल तथा वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के आदेशानुसार दिल्ली एनसीआर में पटाखों पर रहेगा प्रतिबंध
फरीदाबाद: प्रदूषण पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए पुलिस आयुक्त विकास कुमार अरोड़ा के दिशा निर्देश के तहत कार्रवाई करते हुए थाना पुलिस तथा क्राइम ब्रांच की टीम ने 4 अलग-अलग स्थानों से 232 किलोग्राम पटाखे जप्त कर के आरोपियों के खिलाफ विस्फोटक अधिनियम तथा सरकारी आदेशों की अवहेलना करने की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया है।
पुलिस प्रवक्ता सूबे सिंह ने बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों में प्रमोद, दीपक उर्फ दिलीप, गौरव तथा योगेश का नाम शामिल है। पुलिस थाना बीपीटीपी, कोतवाली, क्राइम ब्रांच 17 तथा सेंट्रल ने गुप्त सूत्रों की सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए आरोपियों को प्रतिबंधित पटाखों सहित काबू कर लिया। आरोपी प्रमोद को खेड़ी कॉलोनी से प्लास्टिक के कट्टे में 148 किलोग्राम पटाखों सहित काबू किया गया। आरोपी दीपक उर्फ दिलीप को 52 किलोग्राम पटाखों सहित एनआईटी से, आरोपी गौरव को 21 किलोग्राम पटाखों सहित एसजीएम नगर तथा आरोपी योगेश को 11 किलोग्राम पटाखों सहित सेंट्रल थाना एरिया से काबू किया गया। इस प्रकार फरीदाबाद पुलिस ने चारों आरोपियों के कब्जे से 232 किलोग्राम पटाखे बरामद किए जिसमें फुलझड़ी, पटाखे, बम, आतिशबाजी, अनार इत्यादि सभी प्रकार के छोटे बड़े पटाखे शामिल हैं। आरोपियों ने बताया कि त्योहारों के अवसर पर पटाखों की अच्छी खासी बिक्री हो जाती है जिससे उनकी अच्छी आमदनी होती है। इसीलिए वह प्रतिबंधों के बावजूद चोरी छुपे पटाखे बेच रहे थे। पुलिस पूछताछ पूरी होने के पश्चात आरोपियों के खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई अमल में लाई गई है। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि जिला प्रशासन के आदेशानुसार 31 जनवरी 2023 तक ग्रीन पटाखों के अलावा अन्य सभी प्रकार के पटाखों के उत्पादन, बिक्री तथा उपयोग पर पूर्णता प्रतिबंध रहेगा और यदि कोई इन आदेशों की अवहेलना करेगा तो उनके खिलाफ कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।