दिल्ली: जीएसटी काउंसिल की बैठक में आज घर खरीदने वालों को बड़ी राहत दी गई. वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि जीएसटी परिषद ने निर्माणाधीन परियोजनाओं (अंडर कंस्ट्रक्शन) में मकानों पर जीएसटी की दर को 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया. साथ ही किफायती मकानों पर जीएसटी की दर को आठ प्रतिशत से घटाकर एक प्रतिशत कर दिया गया.
बैठक खत्म होने के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि घर खरीदने वालों से भी रेस्तरां की तरह शिकायत आ रही थी बिल्डर्स इनपुट टैक्स क्रेडिट का फायदा नहीं दे रहे हैं. इसीलिए जीएसटी काउंसिल की बैठक में किफायती घरों पर गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) दर घटाने का फैसला किया है. अब 1 फीसदी जीएसटी लगेगी, पहले 8 फीसदी थी. इस तरह अंडर कंस्ट्रक्शन घरों पर अब जीएसटी 5 फीसदी होगी, जोकि पहले 12 फीसदी थी.
वित्त मंत्री ने कहा कि हमने किफायती मकानों की परिभाषा को बदला है. इसके तहत मेट्रो शहरों में अफोर्डेबल हाउसिंग (किफायती मकानों) का आधार 60 स्क्वायर मीटर कार्पेट एरिया होगा. वहीं छोटे शहरों में 90 स्क्वॉयर मीटर तक के घर को किफायती मकानों की श्रेणी में रखा गया, जिसकी अधिकतम कीमत 45 लाख रुपये होगी. नई दरें 1 अप्रैल 2019 से लागू होंगी.