सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License) के नियमों में बड़ा बदलाव किया है. रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बाध्यता को खत्म कर दिया है. मंत्रालय की ओर से इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी किया गया है. मंत्रालय के नोटिफिकेशन के अनुसार, अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने या रिन्यू कराने के लिए 8वीं पास शैक्षणिक योग्यता की अनिवार्यता नहीं रहेगी. सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स, 1989 के नियम 8 के तहत ट्रांसपोर्ट व्हीकल ड्राइवर बनने के लिए कक्षा 8 पास होना जरूरी है.
जल्द जारी होगी अधिसूचना
मंत्रालय की ओर से बयान में कहा गया कि ऐसे लोग जो आठवीं पास नहीं हैं और लाइसेंस बनवाना चाहते हैं, अब वे भी लाइसेंस बनवा सकते हैं. केंद्रीय मोटर वाहन 1989 के अनुच्छेद 8 में संशोधन करने के लिए एक प्रक्रिया शुरू की गई है और इस संबंध में एक मसौदा तैयार कर जल्द ही अधिसूचना जारी की जाएगी. हालांकि, नियम में बदलाव के साथ ही मंत्रालय ने यह भी कहा है कि सड़क सुरक्षा के नियमों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा. कम पढ़े लिखे लोगों को ट्रेनिंग के जरिए सड़क सुरक्षा के नियम बताए जाएंगे.
हरियाणा सरकार की सिफारिश
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता से छूट देने की सिफारिश की थी. अनिवार्य योग्यता के नियम की वजह से मेवात क्षेत्र के 20 हजार से ज्यादा चालकों के लाइसेंसों का नवीनीकरण नहीं हो पा रहा है.
क्वालिटी ट्रेनिंग व स्किल टेस्टिंग पर जोर
बयान में यह भी कहा गया कि मंत्रालय ने इसके साथ ही ड्राइवरों की ट्रेनिंग व स्किल टेस्टिंग पर भी जोर दिया है ताकि सड़क सुरक्षा के साथ कोई समझौता न हो. ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करने वाले हर व्यक्ति के लिए कड़ा स्किल टेस्ट पास करना अनिवार्य होगा.