दिल्ली की शराब नीति में कथित घोटाले में आरोपी दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की अंतरिम जमानत याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला आ गया है. दिल्ली हाईकोर्ट से मनीष सिसोदिया को राहत नहीं मिली है. दिल्ली हाई कोर्ट ने अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया. हालांकि कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को पत्नी से घर या हॉस्पिटल में मिलने की इजाजत दी है.
पुलिस कस्टडी में मनीष सिसोदिया पत्नी से सुबह 10 से शाम 5 बजे तक मिल सकेंगे. मनीष सिसोदिया ने अपनी पत्नी की खराब सेहत का हवाला देते हुए हाई कोर्ट से छह हफ्ते की अंतरिम जमानत की मांग की थी. पिछले शुक्रवार को हाई कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखते हुए सिर्फ शनिवार 10 से 5 बजे तक पत्नी से मिलने की इजाजत दे दी थी, लेकिन उनकी पत्नी के हॉस्पिटल में भर्ती होने की वजह से वो मिल नहीं पाए थे.
पत्नी से मिलने जाएं तो साथ में न रहे मीडिया- हाई कोर्ट
दिल्ली हाई कोर्ट ने ये शर्त भी लगाई है कि पत्नी से मिलने जाने के दौरान मनीष सिसोदिया मीडिया से बात नहीं करेंगे. मनीष सिसोदिया फोन भी इस्तेमाल नहीं करेंगे. साथ ही सिसोदिया के घर और अस्पताल के आसपास मीडिया की मौजूदगी नहीं रहेगी, ऐसा पुलिस सुनिश्चित करेगी.
बता दें कि पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की पत्नी सीमा सिसोदिया की तबीयत काफी ज्यादा खराब है. वह इस समय एलएनजेपी अस्पताल में एडमिट हैं. पत्नी के स्वास्थ्य को लेकर मनीष सिसोदिया काफी चिंतित हैं. इसी वजह से उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में अंतरिम जमानत याचिका दाखिल की थी. हाई कोर्ट ने बीते दिनों उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया था. जिस पर आज फैसला सुनाया.