क्या आप भी दोस्तों से बात करने के लिए ज्यादातर व्हॉट्सऐप कॉलिंग (WhatsApp Calling) कॉल करते हैं? अगर हां तो इस खबर को ध्यान से पढ़ें. दरअसल, जल्द ही देश में ऐसा सिस्टम लागू होने वाला है जिसके तहत व्हॉट्सऐप कॉल (WhatsApp Call) करने पर आपको पैसा देना होगा. मोदी सरकार ने लोगों से राय जानने के लिए दूरसंचार बिल का मसौदा जारी किया है. बिल में प्रवधान है कि व्हॉट्सऐप, फेसबुक के ज़रिए कॉल या मैसेज भेजने की सुविधा को टेलीकॉम सेवा माना जाएगा. इसके लिए इन कंपनियों को लाइसेंस लेना पड़ेगा.
क्यों पड़ी इसकी जरूरत
देश की टेलीकॉम कंपनियां लगातार इस बात की शिकायत करती रही हैं कि व्हॉट्सऐप और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म उपभोक्ताओं को मैसेज या कॉल करने की सेवा देते हैं जिससे उन्हें नुकसान होता है. इन टेलीकॉम कंपनियां का कहना रहा है कि उनकी सेवाएं टेलीकॉम सेवा के तहत आती है. इस मुद्दे पर लोगों की राय जानने के लिए बिल के मसौदे को सार्वजनिक किया गया है. 20 अक्टूबर तक इस बिल के प्रावधानों को लेकर लोग अपनी राय दे सकेंगे. लोगों को राय मिलने के बाद बिल को संसद में पेश किया जाएगा. बिल में साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए भी प्रवधान किए गए हैं.
साइबर फ्रॉड रोकने के लिए भी बिल
दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए प्रस्तावित बिल में ऐसे अपराधों की सज़ा बढ़ाने का प्रावधान किया गया है. जामताड़ा, अलवर और नूह जैसे देश के अलग-अलग इलाके ऐसे फ्रॉड के लिए बदनाम हो चुके हैं. प्रस्तावित बिल में एक अन्य प्रवधान ये किया गया है कि कॉल करने वाले किसी भी व्यक्ति की पहचान अब कॉल रिसीव करने वाला व्यक्ति कर सकेगा. इसके लिए किसी ऐप डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. देश में डिजिटल सिस्टम को चुस्त दुरुस्त बनाने और उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा के लिए सरकार दूरसंचार बिल के अलावा निजी डेटा सुरक्षा बिल और डिजिटल इंडिया बिल के मसौदे पर भी काम कर रही है.