हरियाणा सरकार ने अपने यहां विवाह समारोहों में मेहमानों की संख्या तय कर दी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि गुरुग्राम, फरीदाबाद, रेवाड़ी, रोहतक, पानीपत और हिसार जिलों में मैरिज हॉल में होने वाले विवाह समारोह में महज 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे। वहीं अगर समारोह खुले स्थान में आयोजित किया जा रहा है तो 100 मेहमान इकट्ठा हो सकते हैं। प्रदेश के बाकी जिलों में खुले में होने वाले शादी कार्यक्रम में 200 लोग और मैरिज हॉल में 100 लोग ही जुट सकते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि यह आदेश 26 नवंबर से प्रदेश में प्रभावी होगा।
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