पुलिस ने गुज्जर रवि भड़ाना को किया नज़रबंद, शाहीन बाग़ से प्रदर्शनकारियो को 1 मार्च को हटाने का किया था एलान

फरीदाबाद: दिल्ली से सटे फरीदाबाद के वार्ड नंबर 24 की पार्षद सोमलता भड़ाना के पति और समाजसेवी रवि भड़ाना को दिल्ली पुलिस ने जसोला के एक फार्म हाउस में नज़रबंद कर दिया है। दरअसल बीते कुछ दिनों से रवि भड़ाना और हिंदू सेना ने मदनपुर खादर, सरिता विहार, बदरपुर, फरीदाबाद से सटे इलाकों में जाकर सभी गुज्जर और हिन्दू समाज के लोगो से शाहीन बाग में हो रहे प्रदर्शन को खत्म कराने के लिए आज (रविवार, एक मार्च ) ज्यादा से ज्यादा लोगों को जुटने की अपील की थी।

इस खबर के आते ही दिल्ली और फरीदाबाद की पुलिस में हड़कम्प्प मच गया था। खबरों के माने तो पुलिस ने रवि भड़ाना और इलाके के कई मौजूदा लोगों को बुलाकर समझाने की काफी कोशिश की थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस मार्च की वजह से एक बार फिर शांति के प्रभावित होने की आशंका थी, जिसके चलते दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों ने रवि भड़ाना समेत हिंदू सेना के लोगों से बातचीत की। इस बातचीत के बाद सभी ने मार्च को रद्द करने का फैसला किया। मार्च के रद्द होने से दिल्ली पुलिस ने राहत की सांस ली है।

आपको बता दे कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में धारा 144 लगा दी गई है और पुलिस प्रदर्शनकारियों से हटने की अपील कर रही है. शाहीन बाग में 15 दिसंबर से नागरिकता कानून के विरोध में लोग धरने पर बैठे हैं. इस वजह से दिल्ली और नोएडा को जोड़ने वाली कालिंदी कुंज रोड बंद है. प्रदर्शन की वजह से कई शोरूम भी बंद पड़े हुए है. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि उत्‍तर-पूर्वी जिले में भड़की हिंसा को देखते हुए शाहीन बाग में एहतियातन धारा 144 लगा दिया गया है. पुलिस ने बताया कि शाहीन बाग के प्रदर्शनकारियों को इससे कोई दिक्‍कत नहीं है, अन्‍य शख्‍स के यहां आने पर उसे हिरासत में ले लिया जाएगा

प्रदर्शनकारी नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) को वापस लेने या इसमें मुसलमानों को शामिल करने की मांग पर अड़े हुए हैं. इस प्रदर्शन की वजह से तीन राज्य दिल्ली, हरियाणा और यूपी सीधे-सीधे प्रभावित हो रहे हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने शाहीन बाग पर 23 मार्च को अगली सुनवाई की तारीख तय की है. कोर्ट ने कहा है कि मामले को सुलझाने में वार्ताकारों को सफलता नहीं मिली. इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि वार्ताकारों की भूमिका जारी रहेगी. सॉलिसीटर जनरल ने शाहीन बाग में कार्रवाई के लिए आदेश मांगा था. इस पर जज ने कहा था कि हम कोई आदेश नहीं दे रहे लेकिन कोई रोक भी नहीं लगा रहे.

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