ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के चलते नोएडा में 31 जनवरी तक धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू

नोएडा: कोरोना वायरस के नये स्वरूप ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के मद्देनजर गौतमबुद्ध नगर जिले में 31 जनवरी तक के लिए सीआरपीसी की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू की गई है. पुलिस ने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. अपर पुलिस उपायुक्त (कानून एवं व्यवस्था) आशुतोष द्विवेदी ने बताया कि आगामी त्योहारों के मद्देनजर संक्रमण के प्रसार को नियंत्रित करने तथा असामाजिक तत्वों द्वारा शांति भंग किए जाने की आशंका को लेकर धारा 144 लागू की गई है.

उन्होंने बताया कि कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन अनिवार्य होगा और सार्वजनिक स्थानों पर किसी गतिविधि की अनुमति नहीं होगी. उन्होंने बताया कि रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक आवश्यक सेवाओं और मालवाहक वाहनों, एम्बुलेंस आदि के साथ ही कोविड ड्यूटी से जुड़े कर्मचारियों, पुलिस कर्मियों और रात्रि उद्योगों से संबंधित कर्मियों के आवागमन/गतिविधियों के अतिरिक्त अन्य किसी सार्वजनिक गतिविधि की इजाजत नहीं होगी. किसी प्रकार की सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक उत्सव से संबंधित गतिविधियां तथा अन्य सभाएं बिना पूर्व अनुमति के नहीं होंगी.

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