हरियाणा में प्राइवेट नौकरियों में 75% स्थानीय लोगों की भर्ती अनिवार्य होगी, कैबिनेट ने प्रारूप को दी मंजूरी

चंडीगढ़: हरियाणा में अब स्थानीय लोगों को प्राइवेट नौकरियों में प्राथमिकता मिलेगी. इससे संबंधित अध्यादेश के प्रारूप को मनोहर लाल खट्टर कैबिनेट ने मंजूरी दी है. उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने ट्वीट कर कहा कि हरियाणा में प्राइवेट नौकरियों में 75 फीसदी हरियाणवी युवाओं की भर्ती को अनिवार्य किया जाएगा.

चौटाला ने ट्वीट कर कहा, ”आज युवाओं के लिए एतिहासिक दिन है !! हमारी सरकार ने हरियाणा की प्राइवेट नौकरियों में 75% हरियाणवी युवाओं की भर्ती को अनिवार्य करने के अध्यादेश के प्रारूप को कैबिनेट में मंजूरी दे दी है.”

हरियाणा कैबिनेट की बैठक में स्थानीय आबादी की बेरोजगारी की समस्या को प्राथमिकता आधार पर हल करने के मकसद से ‘हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवारों को रोजगार अध्यादेश, 2020’ लाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई.

अध्यादेश का प्रारूप कैबिनेट की अगली बैठक में लाया जाएगा. इसके मुताबिक हरियाणा में स्थित निजी तौर पर प्रबंधित कंपनियों, सोसाइटियों, ट्रस्टों, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्मों, पार्टनरशिप फर्मों आदि में 50 हजार रुपये प्रतिमाह से कम वेतन वाली नौकरियों के मामले में नए रोजगारों का 75 प्रतिशत स्थानीय उम्मीदवारों को मुहैया करवाएगा.

बता दें कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान अपने घोषणापत्र में जेजेपी अध्यक्ष दुष्यंत चौटाला ने नौकरियों में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देने का वादा किया था.

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