कोरोना संकट से जूझ रहे मुंबई शहर में 15 जुलाई तक धारा-144 लागू

मुंबई: कोरोना संकट से जूझ रहे मुंबई शहर में धारा-144 लागू कर दी गई है. ये फैसला शहर में लगातार तेजी से बढ़ते कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए किया गया है. धारा-144 सार्वजनिक स्थानों के साथ-साध धार्मिक स्थानों पर भी लागू रहेगी. मुंबई के पुलिस उपायुक्त प्रणय अशोक ने बताया, धारा-144 मुंबई में 15 जुलाई तक प्रभावी रहेगी.

बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) के अनुसार, आर्थिक राजधानी मुंबई में मंगलवार को कोरोना के कुल 903 नए मामले आए और 36 लोगों की मौत हो गई. मुंबई में अबतक कुल मामलों की संख्या 77,197 तक पहुंच गई है. वहीं महाराष्ट्र में संक्रमितों की संख्या 1 लाख 74 हजार 761 हो गई है. महाराष्ट्र देश में कोरोनो वायरस महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य है. यहां महाराष्ट्र सरकार ने एहतियात के तौर पर पहले ही लॉकडाउन 31 जुलाई तक बढ़ा दिया था.

मुंबई में कोरोना वायरस के लगतार बढ़ते खतरे को देखते हुए पास मीरा भयंदर इलाके में 1 जुलाई से पूर्ण लॉकडाउन लागू कर दिया गया है. फल, दूध, सब्जी, दवाई और राशन की दुकानों को खोलने के लिए समय निर्धारित कर दिया गया है, जिसका लोगों को पालन करना होगा. सिर्फ मुंबई के पास मीरा भयंदर ही नहीं कल्याण और डोंबिवली महानगरपालिका में भी पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की गई है यहां पर 2 जुलाई से 12 जुलाई तक पूर्ण लॉकडाउन रहेगा लेकिन होम डिलीवरी के जरिए आवश्यक सामानों की सेवाएं जारी रहेंगी. इसके अलावा कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका में भी सभी तरह की दुकानें 2 जुलाई से 12 जुलाई तक बंद रहेगी.

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