दिल्ली में दुकानें ऑड-ईवन से खुलेंगी, बसें-ऑटो-ई-रिक्शा सब हुए चालू , जानिए

दिल्‍ली: सोमवार से शुरू हुए लॉकडाउन के चौथे चरण में दिल्‍ली के मुख्‍यमंत्री ने अर्थव्‍यवस्‍था को पूरी तरह से खोलने का ऐलान करते हुए लॉकडाउन संबंधी नए दिशा-निर्देशों की घोषणा की। मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम सभी को कोरोना के साथ जीने की आदत डालनी होगी। इसलिए दिल्‍ली में अब सभी सरकारी और निजी ऑफ‍ि‍स खोले जाएंगे। हालांकि, मुख्‍यमंत्री ने निजी कंपनियों से आग्रह किया कि वे जितना संभव हो सके अपने कर्मचारियों से घर से काम करने को ही प्राथमिकता दें।

इसके अलावा मुख्‍यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि दिल्‍ली में सभी बाजार खोले जाएंगे, लेनिक इन बाजारों में दुकानें ऑड-ईवन के हिसाब से खुलेंगे। हालांकि आवश्‍यक वस्‍तुओं की दुकानें पहले की तरह दैनिक आधार पर खुलेंगेी। दुकानों पर सोशल डिस्‍टेंसिंग का पालन करवाना दुकानदार की जिम्‍मेदारी होगी और इसका उल्‍लंघन करने पर दुकान बंद करवा दी जाएगी।

क्या-क्या खुलेंगे?
केजरीवाल ने कहा कि मास्क पहनना अनिवार्य है
कैब चलेंगी, सिर्फ दो सवारी होंगे.
ऑटो रिक्शा और ई-रिक्शा में सिर्फ एक सवारी की इजाजत.
बसें चलेंगी, 20 से ज्यादा यात्री नहीं होंगे.
मार्केट काम्प्लेक्स ऑड-ईवन के साथ खुलेंगे.
जरूरी सामानों की सारी दुकानें रोज खुलेंगी.
निर्माण का काम शुरू किया जा रहा है, केवल दिल्ली के वर्कर्स को काम करने की इजाजत होगी.
शादी के लिए केवल 50 लोग इकठ्ठा हो सकते हैं.
रेस्टोरेंट सिर्फ होम डिलीवरी के लिए खुलेंगे.

ऑटो और ई-रिक्शा चलाने की इजाजत दी गई है लेकिन एक ही पैसेंजर सफर कर सकेंगे.
स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्टेडियम खुलेंगे लेकिन दर्शक नहीं होंगे
ऑटो और ई-रिक्शा चलाने की इजाजत दी गई है लेकिन एक ही पैसेंजर सफर कर सकेंगे.
स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्टेडियम खुलेंगे लेकिन दर्शक नहीं होंगे

मुख्‍यमंत्री ने दिल्‍ली में सभी उद्योगों को भी खोलने की घोषणा की है लेनिक इनके समय में परिवतन किया गया है। इसके अलावा निर्माण गतिविधियों को भी शुरू करने की अनुमति दी गई है। इन गतिविधियों में केवल दिल्‍ली में रहने वाले श्रमिकों को ही अनुमति दी जाएगी, अन्‍य राज्‍यों के श्रमिकों को अभी अनुमति नहीं दी गई है।

केजरीवाल ने कहा कि शाम 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक जरूरी सेवाओं को छोड़कर किसी काम के लिए घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी, 65 साल से ज्यादा उम्र के लोग, 10 साल से कम उम्र के लोग, गर्भवती महिलाओं और ऐसे लोग जिनको दूसरी बिमारी है उन्हें घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी।

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