दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कर्मचारी चयन आयोग (SSC) की 2017 में हुए परीक्षा के परिणाम घोषित करने की इजाजत दे दी है. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि परिणाम में पास हुए लोगों को नौकरी दी जा सकती है, लेकिन नौकरी का बने रहना केस के अंतिम परिणाम पर निर्भर करेगा. भविष्य में प्रतियोगिता परीक्षाओं को फूलप्रूफ बनाने के उपाय सुझाने के लिए पूर्व जस्टिस GS सिंघवी के नेतृत्व में हाई पावर कमिटी का गठन भी किया है.
गौरतलब है कि फरवरी 2017 में आयोजित हुई कंबाइंड ग्रैजुएट लेवल एग्जामिनेशन टेस्ट के दौरान कई तरह की अनियमितताएं पाई गईं थीं. परीक्षा के बाद छात्रों ने पेपर लीक और परीक्षा के दौरान नकल की शिकायत करते हुए बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किया था. छात्रों ने मांग की थी कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए.
छात्रों के प्रदर्शन को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच कराई थी. सीबीआई ने मामले की जांच के बाद पेपर लीक ममले में 17 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी. गिरफ्तार लोगों में कई एसएससी के कर्मचारी भी थे. मामले की गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त में सुनवाई के दौरान कंबाइंड ग्रैजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2017 और कंबाइंड सीनियर सेकेंड्री लेवल एग्जाम 2017 के परिणाम पर रोक लगा दी थी.