इस वजह से कोर्ट ने दी मुस्लिम महिलाओं की नीलामी का ऐप बनाने वालों को जमानत

मुंबई की एक अदालत ने बुल्ली बाई ऐप (Bulli Bai App) मामले में तीन विद्यार्थियों की जमानत मंजूर करते हुए कहा कि इन आरोपियों की ‘अपरिपक्व उम्र और नासमझी’ का दुरुपयोग ‘गहरी समझ रखने वाले’ अन्य आरोपी ने किया था. बांद्रा अदालत के मजिस्ट्रेट के. सी. राजपूत ने विशाल कुमार झा, श्वेता सिंह और मयंक अग्रवाल को 12 अप्रैल को जमानत मंजूर की थी वहीं आरोपियों ओंकारेश्वर ठाकुर और नीरज सिंह की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी. इस मामले में विस्तृत आदेश मंगलवार को उपलब्ध कराया गया. अदालत ने…

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