नई दिल्ली: दिल्ली में शराब की होम डिलीवरी की इजाजत के लिए विक्रेता आज से लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकेंगे. दिल्ली सरकार ने शराब की डिलीवरी को लेकर संशोधित नीति लागू की है. आबकारी (संशोधन) नियम, 2021 के अनुसार आज से L-13 लाइसेंस धारकों को ग्राहकों के घर तक शराब पहुंचाने की अनुमति होगी. जारी नोटीफिकेशन में कहा गया है कि लाइसेंस धारक केवल मोबाइल ऐप या ऑनलाइन वेब पोर्टल के जरिए ही घरों में शराब की डिलीवरी कर सकेंगे. छात्रावास, कार्यालय और संस्थान को कोई डिलीवरी नहीं की…
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