Welfare of Children of Separated Couple: मद्रास हाई कोर्ट (Madras High Court) ने कहा है कि अलग हो चुके दंपति के बच्चों (Children) की अभिरक्षा देने के मामलों से निपटने के दौरान उनके कल्याण और भविष्य को सर्वाधिक महत्व दिया जाना चाहिए. न्यायालय ने कहा कि पूछताछ के जरिए नाबालिग बच्चों की रुचि का पता लगाया जाना चाहिए. अदालतों से यह अपेक्षा नहीं की जाती है कि वे केवल याचिका और जवाबी हलफनामे में लगाये गए आरोपों और प्रत्यारोपों के आधार पर नियमित रूप से नाबालिगों की अभिरक्षा प्रदान करें.…
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