नई दिल्ली : सेक्स वर्करों (Sex workers)को लेकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme court)ने बड़ा कदम उठाया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हर पेशे की तरह मानव शालीनता और गरिमा की बुनियादी सुरक्षा सेक्स वर्कर्स के लिए भी उपलब्ध है. पुलिस को वर्कर्स के साथ सम्मान का व्यवहार करना चाहिए. मौखिक या शारीरिक रूप से उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए. SC ने केंद्र से पैनल की सिफारिशों पर जवाब मांगा है जिन पर आपत्ति जताई गई है. सेक्स वर्कर्स कानून के समान संरक्षण की हकदार हैं-आपराधिक कानून सभी मामलों…
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