ट्रैफिक के नियम तोड़ने पर ट्रैक्टर पर लगा 59000 का जुर्माना

नई दिल्ली: ट्रैफिक के नए सख्त नियम लागू हो चुके हैं। बावजूद इसके लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे, जिसकी वजह से भारी-भरकम जुर्माने लगने के मामले सामने आ रहे हैं। बुधवार को भी ऐसे तीन मामले सामने आए। इसमें एक ट्रैक्टर का 59 हजार, बुलेट का 35 हजार और ई-रिक्शा का 27 हजार का चालान हुआ।

शराब पीकर चला रहा था ट्रैक्टर
गुरुग्राम में न्यू कॉलोनी मोड़ पर पुलिसकर्मी गाड़ियों की चेकिंग कर रहे थे। तभी एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर भगाकर बाइक सवार से जा टकराया। गनीमत रही कि बाइक सवार को चोट नहीं आई। इस बीच पास ही खड़े ट्रैफिक स्टाफ ने ट्रैक्टर चालक को रोक लिया। पुलिसकर्मी उसके पास पहुंचे तो उसके मुंह से शराब की गंध आई। कागजात मांगने पर चालक गाली गलौज करने लगा। डॉक्युमेंट के नाम पर भी कुछ नहीं था। जोनल ऑफिसर धर्मवीर ने बताया कि चालक के पास लाइसेंस, इंश्योरेंस, आरसी, प्रदूषण सर्टिफिकेट नहीं मिले। इसके साथ ही ड्रंकन ड्राइव, डेंजर ड्राइविंग, सरकारी आदेशों की अवहेलना, रेड लाइट जंप, सिग्नल की अवहेलना के तहत 59 हजार का चालान किया गया और ट्रैक्टर को जब्त कर लिया गया।

35 हजार का चालान, छोड़ गया बुलेट
वहीं फरीदाबाद में नया मोटर वीइकल ऐक्ट के तहत बुलेट सवार का 35 हजार रुपये का चालान हुआ। घटना बाटा चौक की है। युवक ने रुपये नहीं दिए और बुलेट मौके पर छोड़कर चला गया। बाटा चौक पर बुलेट का 35 हजार रुपये का चालान फरीदाबाद में अब तक पुलिस कार्रवाई में सबसे बड़ा चालान है।

ई-रिक्शा का 27 हजार का चालान
दिल्ली के एक ई-रिक्शा चालक पर कोर्ट ने 27 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। ट्रैफिक पुलिस ने मायापुरी सर्कल में ई-रिक्शा चालक के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मोटर वीइकल ऐक्ट के सेक्शन 207 के तहत उसका चालान काटा था। इसका मतलब ई-रिक्शा चालक बिना रजिस्ट्रेशन या परमिट के वाहन चला रहा था। पुलिस ने रिक्शे को जब्त भी कर लिया था। बाद में द्वारका कोर्ट में मामला पहुंचा, जहां मंगलवार को कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए रिक्शे के ओनर हर सहाय पर 27 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।

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