बड़ी चेतावनी! 10000 रुपए का कटेगा चालान और 1 साल की होगी जेल, अगर गाड़ी में किया यह काम

दिल्ली: यातायात नियमों का पालन नही करने वालों के लिए बहुत बड़ी खबर है। वाहन चलाते समय यातायात नियमों का पालन नही करना आपको बहुत भारी पड़ सकता है। आपको 1 साल की जेल हो सकती है और इसके साथ 10 हजार रुपए का भारी जुर्माना भी देना पड़ सकता है। इस संबंध में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने चेतवनी जारी करते हुए ऐसा ना करने की सलाह जारी की है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने जानकारी देते हुए कहा है कि सार्वजनिक स्थान पर रेसिंग और तेज वाहन चलाने हुए पकड़े जाने पर पहले अपराध पर 5000 रुपए का चालान और 3 महीने के की जेल की सजा हो सकती है और आगे भी फिर इस नियम का उल्लघन करते हुए पकड़े जाने पर 10,000 रुपए और 1 साल की जेल आपको हो सकती है। परिवहन मंत्रालय ने जानकारी देते हुए कहा कि स्पीड रोमांचित करती है लेकिन मार देती है!

इसके अलावा मोटर वाहन अधिनियम की धारा 185 के अनुसार अगर आप कार में शराब पीते हुए पकड़े जाते है तो ऐसा करने पर आपको पहली बार 10000 या 6 महीने की जेल हो सकती है और फिर दोबार ऐसी गलती करते हुए पकड़े जाने पर 2 साल की जेल और 15000 रुपए का जुर्मना देना पड़ सकता है।

ड्राइविंग से संबंधित दस्तावेजों की सॉफ्ट कॉपी

नई ट्रैफिक रूल्स के अंतर्गत वाहन चालक को अपने सभी दस्तावेजों को मोबाइल पर स्टोर करना होगा। इससे उन्हें कोई भी दस्तावेज भौतिक तौर पर अपने साथ नहीं रखने होंगे। यदि ट्रैफिक पुलिस ड्राइविंग लाइसेंस या फिर अन्य दस्तावेज मांगती है तो वाहन चालक सॉफ्ट कॉपी दिखा सकता है।

ड़क सुरक्षा नियम 2020

  • नए कानून के तहत ड्राइविंग लाइसेंस नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगो पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जायेगा। सड़क पर तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने पर 1,000 से 2,000 रुपए का जुर्माना लगेगा।
  • सड़क सुरक्षा नियम के तहत अगर कोई नाबालिक के गाड़ी चलता हुआ पकड़ा गया तो उसे 25 हज़ार रुपए का जुर्माना भरना होगा और उसकी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जायेगा और नाबालिक का ड्राइविंग लाइसेंस 25 की उम्र तक नहीं बन पायेगा।
  • New Traffic Rules के अंतर्गत अब जो लोग ड्राइविंग करते समय मोबाइल पर बात करने वालो, ट्रैफिक जम्प करने वालों को, गलत दिशा में ड्राइव करने वालो को, खतरनाक ड्राइविंग करने वालो को और बेवजह ट्रैफिक जाम करने वालो भारी जुर्माना देना होगा।

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