दिल्ली: दिल्ली में यातायात के नियमों का उल्लंघन करने वालों की अब खैर नहीं. ट्रैफिक रूल्स का उल्लंघन करते पकड़े जाने पर अब आपको भारी जुर्माना देना होगा. नए मोटर व्हीकल एक्ट के मुताबिक, वाहन चलाते वक्त आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल), आरसी, इंश्योरेंस सर्टिफिकेट, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट और परमिट सर्टिफिकेट नहीं है या फिर आपने कोई ट्रैफिक नियम तोड़ा है तो आपको हजारों रुपए का चालान भरना पड़ सकता है.
पीयूसी नहीं तो लगेगा 10 हजार का चूना
दिल्ली की सड़कों पर वाहन चलाते वक्त यदि आपके पास वैध पीयूसी का प्रमाणत्र नहीं है तो आपको 10 हजार रुपए का जुर्माना भरना होगा. आपको जुर्मान के साथ-साथ तीन महीने की सजा भी हो सकती है. इसके अलावा तीन माह के लिए आपका डीएल भी निरस्त हो सकता है.
डीएल न होने पर देने होंगे इतने रुपए
यदि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो आपको 5 हजार रुपए का जुर्माना भरना होगा. इसलिए घर से निकलते वक्त अपना डीएल ले जाना बिल्कुल न भूलें.
बिना इंश्योरेंस की गाड़ी है तो…
नए मोटर वाहन एक्ट के मुताबिक सभी वाहन मालिकों के पास हर वक्त वैलिड थर्ड पार्टी बीमा कवरेज होना अनिवार्य है. यदि आप बिना इंश्योरेंस वाली गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाते हैं तो आपको 5000 रुपए जुर्मान और तीन महीने की जेल हो सकती है.
गाड़ियों पर HSRP लगवाना अनिवार्य
दिल्ली में रजिस्टर्ड सभी वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (HRSP) लगाना अनिवार्य है. ऐसा न करने पर आपको 5000 रुपए का जुर्माना देना होगा. दिल्ली के सभी वाहन मालिकों को जुलाई 2022 तक HRSP लगवानी होगी. वहीं वाहनों की ओवरसाइजिंग पर आपको 5000 रुपए जबकि परमिट से अधिक लोगों को बिठाने पर 1000 रुपए प्रति व्यक्ति जुर्माना देना होगा.