दिल्ली: दिल्ली (Delhi) के एंट्री लेवल क्लासेस में एडमिशन (Delhi School Admission) के लिए दूरी के मानदंड के नियम में बदलाव किया गया है. ये नियम ईडब्ल्यूएस, डीजी और सीडब्ल्यूएसएन कैटेगरी के छात्रों के लिए बदला गया है. इसके मुताबिक अब दिल्ली के प्राइवेट स्कूल (Delhi Private School EWS Admission 2022) एक किलोमीटर नहीं तीन किलोमीटर के दायरे में आने वाले छात्रों को अपने स्कूल में एडमिशन देंगे. इससे सभी छात्रों को एडमिशन का बराबर मौका मिलेगा. पुराने नियम के अनुसार स्कूल केवल एक किलोमीटर के दायरे के अंदर रहने वाले छात्रों का चुनाव कंप्यूटर लॉटरी प्रणामी प्रक्रिया से करते थे.
क्या कहना है एजुकेशन डायरेक्टर का –
इस बारे में शिक्षा निदेशक हिमांशु गुप्ता (Education Director Himanshu Gupta) का कहना है कि, अधिक से अधिक इच्छुक माता-पिता को ईडब्ल्यूएस, डीजी और चिल्ड्रेन विद स्पेशल नीड्स (सीडब्ल्यूएसएन) श्रेणी के तहत अपने वार्डों के प्रवेश के लिए एक समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए, डीओई द्वारा ये उपाय किया जा रहा है. इसके तहत निजी गैर-मान्यता प्राप्त, मान्यता प्राप्त स्कूल में प्रवेश स्तर की कक्षाओं में एडमिशन के लिए 0 से 1 किमी की बजाय 0 से 3 किमी का दायरा तय किया जा रहा है.
क्या है नियम –
आरटीई अधिनियम, 2009 के अनुसार, सभी निजी गैर-सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त स्कूल (अल्पसंख्यक स्कूलों को छोड़कर) कमजोर वर्गों, वंचित समूहों और विशेष जरूरतों वाले बच्चों को कम से कम 25 प्रतिशत की सीमा तक प्रवेश देने के लिए बाध्य हैं. वे ऐसे छात्रों को प्रवेश स्तर की कक्षाएं और शुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करते हैं.