राजधानी में एक शख्स की चाइनीज मांझा से गर्दन में फंसकर मौत हो गई. जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने चाइनीज मांझा को लेकर चेतावनी जारी की है. दिल्ली पुलिस की तरफ से कहा गया है कि चाइनीज मांझा पक्षियों जानवरों और इंसानों के लिए घातक है इसका उपयोग एक दंडनीय अपराध है. इसके लिए 5 साल की कैद और एक लाख रुपये तक का जुर्माना है. गौरतलब है कि राजधानी दिल्ली में साल 2017 से ही दिल्ली सरकार द्वारा चाइनीज मांझे के इस्तेमाल और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया था बावजूद इसके हर साल एक का इस्तेमाल होता है.
जिसके चलते यह चाइनीज मांझा ना केवल आसमान में उड़ने वाले पक्षियों बल्कि सड़क पर चलने वाले लोगों के लिए भी घातक साबित होता है यही उदाहरण बीते दिन दिल्ली के रोहिणी में देखने को मिला. जहां पर मोटरसाइकिल पर जा रहे एक शख्स के गर्दन में मांझा फंस गया. और हैदरपुर फ्लाईओवर के पास उसकी मौत हो गई.गर्दन में मांझा फंसने से उसके गले की नस कट गई और मौके पर ही उसकी मौत हो गई.
दिल्ली पुलिस ने जारी की एडवाइजरी
जिसके बाद चाइनीज मांझा के इस्तेमाल को लेकर दिल्ली पुलिस की तरफ से एक बार फिर एडवाइजरी जारी की गई है. दिल्ली पुलिस पीआरओ और डीसीपी स्पेशल ब्रांच सुमन नलवा का कहना है कि चाइनीज मांझा जो कि कॉटन फैब्रिक से नहीं बनता है बल्कि इसे कई केमिकल से बनाया जाता है. जो हमारे पर्यावरण के साथ-साथ पशु पक्षियों और इंसानों के लिए भी बेहद हानिकारक है. किसी भी मनोरंजन के लिए इसका इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए. जो कि किसी की जान भी ले सकता है. रोहिणी में भी ऐसा ही हादसा हुआ जब एक ट्रक चालक के गले में मांझा फस गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई.
जनवरी 2017 से लगी है रोक
डीसीपी सुमन नलवा ने लोगों से अपील की कि इसका इस्तेमाल ना करें और यदि कोई इसका इस्तेमाल या बिक्री करते हुए पाया जाता है, तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी सभी धाराओं को जोड़ते हुए दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी. बता दें कि राजधानी दिल्ली में 10 जनवरी 2017 से ही चाइनीज मांझे के इस्तेमाल और बिक्री पर रोक लगी हुई है. बावजूद इसके हर साल 15 अगस्त आते ही पतंगबाजी का शौक रखने वाले लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, जिसके चलते हजारों पशु-पक्षी आसमान में इसमें फंसकर अपनी जान गवा देते हैं वहीं सड़कों पर चलने वाले लोगों के लिए भी यह जानलेवा साबित होता है.